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Lakhimpur Kheri News: रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, आतिशबाजी भी प्रतिबंधित

Sat, 07 Feb 2026 11:28 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 07 Feb 2026 11:28 PM IST
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DJs will not be played after 10 pm, fireworks will also be prohibited
कोतवाली में मिले नोटिस को भरकर जमा करते गेस्ट हाउस संचालक। संवाद
लखीमपुर खीरी। शहर में बारातों के दौरान सड़क पर डीजे बजाने और आतिशबाजी कर जाम लगाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस-प्रशासन सख्त हो गया है। सहालग के मौसम में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और हादसों की आशंका को ध्यान में रखते हुए शनिवार को सदर कोतवाली परिसर में मैरिज हॉल संचालकों, डीजे संचालकों और आतिशबाजों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हाल में डीजे नहीं बजेगा और सार्वजनिक सड़कों व चौराहों पर आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि शादी-विवाह खुशी का अवसर है, लेकिन इससे आमजन की सुविधा और कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
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इस दौरान सीओ सिटी आईपीएस विवेक तिवारी ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। कहा कि बरातियों के वाहन सड़क पर खड़े पाए जाने पर पूरी जिम्मेदारी मैरिज हॉल संचालकों की होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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--गेस्ट हाउस संचालक पर रिपोर्ट दर्ज---

कोतवाली सदर पुलिस ने डीसी रोड स्थित राजमहल पैलेस के पास रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने वाले अफसर अली निवासी समरदा हरिहरदासपुर थाना खमरिया और अन्य गेस्ट हाउस संचालक अविनाश अरोड़ा के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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