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Lakhimpur Kheri News: खुल गया धौरहरा पुलिस का ठंडा बस्ता
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लखीमपुर खीरी। संगीन मामलों को भी पुलिस ठंडे बस्ते में डाल रही है। धौरहरा पुलिस ने तीस जून को एक साथ दस मुकदमे दर्ज कर लिए। इन रिपोर्ट ने खुद ही पुष्टि कर दी है कि वह पुरानी तिथियों में दिए शिकायती पत्र थे।
सिसैया कलां धौरहरा निवासिनी मीना देवी पत्नी अशोक यादव का 13 अक्तूबर 2023 को विवाद हो गया। इनके पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की थी। गर्भवती हालत में इनके पेट पर चोटें मारी गईं। पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर को धौरहरा पुलिस 14 अक्तूबर से सहेज कर रखे हुए थी।
इसी गांव की अफसर जहां पत्नी शकूर अली व उनके परिवार के साथ इसी तरह 9 अक्तूबर 2023 को मारपीट करते हुए चोटें पहुंचाई थीं। इस मामले में दस अक्तूबर 2023 को लिखित तहरीर थाने पर दी थी लेकिन फरियादी के लगातार चक्कर काटने और तहरीर देने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी।
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इसी तरह मिर्जापुरवा थाना धौरहरा निवासी रमाशंकर गौतम के खेत में लगी धान की फसल 24 सितंबर 23 को गांव के ही दबंगों ने अपने जानवर से चरा दी थी, जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए उसे चोटिल किया। इस घटना की तहरीर भी 24 सितंबर को ही थाना धौरहरा में दी गई थी लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसी शृंखला में पुरानी घटनाओं के पुरानी तिथियों में दिए प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया है।
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एक जुलाई को भी पुरानी धाराओं में दर्ज हुए कई थानों में मुकदमे
आईपीसी की जगह बीएनएसएस के तहत दर्ज की जानी थी एफआईआर
लखीमपुर खीरी। एक जुलाई से दर्ज होने वाले मुकदमों की धाराओं में बदलाव किया है। अब आईपीसी बदलकर बीएनएसएस हो गई है। पहले ही दिन गोला, सदर कोतवाली, मैलानी थानों में मारपीट, शराब समेत अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हुए लेकिन सभी पुरानी धाराओं में लिखे गए। हालांकि ये घटनाएं 31 जून की रात 12 बजे से पहले की थीं।
एक जुलाई को मैलानी थाने में बीएनएसएस की धारा 60 में मामला पंजीकृत किया। आबकारी अधिनियम में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया है। सदर कोतवाली प्रभारी अंबर सिंह ने बताया कि एक मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। चूंकि घटना पुरानी है, इसलिए धाराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, 30 जून को जिले में हत्या का 302 में व्यापारी बबलू सेठी की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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सिसैया कलां धौरहरा निवासिनी मीना देवी पत्नी अशोक यादव का 13 अक्तूबर 2023 को विवाद हो गया। इनके पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की थी। गर्भवती हालत में इनके पेट पर चोटें मारी गईं। पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर को धौरहरा पुलिस 14 अक्तूबर से सहेज कर रखे हुए थी।
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इसी गांव की अफसर जहां पत्नी शकूर अली व उनके परिवार के साथ इसी तरह 9 अक्तूबर 2023 को मारपीट करते हुए चोटें पहुंचाई थीं। इस मामले में दस अक्तूबर 2023 को लिखित तहरीर थाने पर दी थी लेकिन फरियादी के लगातार चक्कर काटने और तहरीर देने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी।
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इसी तरह मिर्जापुरवा थाना धौरहरा निवासी रमाशंकर गौतम के खेत में लगी धान की फसल 24 सितंबर 23 को गांव के ही दबंगों ने अपने जानवर से चरा दी थी, जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए उसे चोटिल किया। इस घटना की तहरीर भी 24 सितंबर को ही थाना धौरहरा में दी गई थी लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसी शृंखला में पुरानी घटनाओं के पुरानी तिथियों में दिए प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया है।
एक जुलाई को भी पुरानी धाराओं में दर्ज हुए कई थानों में मुकदमे
आईपीसी की जगह बीएनएसएस के तहत दर्ज की जानी थी एफआईआर
लखीमपुर खीरी। एक जुलाई से दर्ज होने वाले मुकदमों की धाराओं में बदलाव किया है। अब आईपीसी बदलकर बीएनएसएस हो गई है। पहले ही दिन गोला, सदर कोतवाली, मैलानी थानों में मारपीट, शराब समेत अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हुए लेकिन सभी पुरानी धाराओं में लिखे गए। हालांकि ये घटनाएं 31 जून की रात 12 बजे से पहले की थीं।
एक जुलाई को मैलानी थाने में बीएनएसएस की धारा 60 में मामला पंजीकृत किया। आबकारी अधिनियम में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया है। सदर कोतवाली प्रभारी अंबर सिंह ने बताया कि एक मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। चूंकि घटना पुरानी है, इसलिए धाराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, 30 जून को जिले में हत्या का 302 में व्यापारी बबलू सेठी की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।