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क्रॉस केस की सुनवाई टली, अब सुनवाई 22 अगस्त को

Tue, 09 Aug 2022 12:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 09 Aug 2022 12:40 AM IST
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Cross case hearing postponed, now hearing on August 22
Cross case hearing postponed, now hearing on August 22
तिकुनिया हिंसा : अधिवक्ता संघ की हड़ताल के चलते नहीं हो सकी बहस
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा से जुड़े क्रॉस केस मामले में सोमवार को सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ गई है। सोमवार को अधिवक्ता संघ की हड़ताल होने के कारण बहस नहीं हो सकी है। अदालत ने 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।
तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में चारों आरोपियों की ओर से चार्जशीट और एसआईटी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी शिव गोविंद राठौड़ ने आपत्ति दाखिल की है। आरोप तय करने को लेकर केवल बहस की प्रक्रिया बाकी है। सोमवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से जिला अधिवक्ता संघ की हड़ताल की जानकारी देते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें अन्य कोई तारीख डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस करने के लिए दी जाए। जिला जज मुकेश मिश्र ने अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।
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तिकुनिया कांड में बुधवार को होगी सुनवाई
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में तिकुनिया हिंसा कांड को बुधवार को सुनवाई लगी है, जिसमें मामले के आरोप को लेकर बहस चल रही है। बचाव पक्ष की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आशीष मिश्र मोनू सहित 12 आरोपियों ने यह अर्जी दे रखी है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने भर का कोई सबूत नहीं है तो राज्य सरकार की ओर से इसकी आपत्ति दाखिल की गई है। पिछली तिथियों पर आशीष मिश्र मोनू, सुमित जायसवाल सहित सात आरोपियों की ओर से बहस हो चुकी है। केवल अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस नहीं की है। 10 अगस्त को उनकी ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस हो सकती है। संवाद
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