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एक कोटेदार निलंबित दूसरे पर एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी।
Updated Fri, 20 May 2016 10:37 PM IST
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पूर्ति विभाग ने एक कोटेदार का अनुबंध निलंबित कर दिया है जबकि एक कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। डीएसओ डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि गोला तहसील के संसारपुर की उचित दर दुकान का जब वह निरीक्षण करने गए तो कोटेदार सुनीता देवी की जगह उनके पति गोवर्धन गुप्ता कोटा चलाते मिले। जिला पूर्ति अधिकारी को देखते ही गोवर्धन गुप्ता भाग खड़ा हुआ। डीएसओ ने बताया कि अनुबंध 16 के उल्लंघन के आरोप में कोटेदार सुनीता देवी का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है। गोला तहसील के ही चठिया मदनी के कोटेदार लाला राम यादव के कोटे की जांच की गई तो एनएफएसए के राशन वितरण में अनियमितताएं पाई गईं। जिस तारीख में वितरण नहीं हुआ उस तारीख को स्टाक रजिस्टर में गल्ले को खारिज दिखाया गया। साथ ही वितरण रजिस्टर में दोहरी और फर्जी इंट्री मिलने पर पूर्ति निरीक्षक श्रद्धा श्रीवास्तव ने कोटेदार लाला राम यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गोला कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी है।
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