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हमलावरों को चार वर्ष की कैद, जुर्माना भी
लखीमपुर खीरी।
Updated Tue, 03 Mar 2015 11:53 PM IST
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दरवाजे पर गाली गलौज करने से मना करने पर महिला और उसके भतीजे को घातक चोटे पहुंचाने के मामले में एडीजे हाजी अशरफ अंसारी ने तीन सगे भाइयाें सहित चार हमलावरों को दोषी पाया है। सभी को चार-चार वर्ष की कैद के साथ ही नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक फरधान थाना क्षेत्र के ग्राम रजवापुर अहिरान निवासी रामनरेश के घर पर तीन मार्च 2012 की शाम साढ़े सात बजे गांव के ही जयपाल यादव अपने भाइयों के साथ आकर गाली गलौज करने लगा, मना करने पर यह लोग आग बबूला हो गए। लाठी डंडा लेकर जयपाल यादव, राकेश, राजेश व शंकर यादव आ गए। जब रामनरेश की पत्नी कमला देवी व भतीजे कुलदीप यादव बचाने लगे तो चारों हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया। सुनवाई के दौरान रामनरेश यादव, कमला देवी, कुलदीप यादव, डॉ.वीके वर्मा, सुशील त्रिपाठी, सरोज कुमार की गवाही दर्ज कराई तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई के बाद चाराें हमलावरों को दोषी पाते हुए चार चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी पर नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि वसूले गए जुर्माने में से दोनो घायलों को 15-15 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक फरधान थाना क्षेत्र के ग्राम रजवापुर अहिरान निवासी रामनरेश के घर पर तीन मार्च 2012 की शाम साढ़े सात बजे गांव के ही जयपाल यादव अपने भाइयों के साथ आकर गाली गलौज करने लगा, मना करने पर यह लोग आग बबूला हो गए। लाठी डंडा लेकर जयपाल यादव, राकेश, राजेश व शंकर यादव आ गए। जब रामनरेश की पत्नी कमला देवी व भतीजे कुलदीप यादव बचाने लगे तो चारों हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया। सुनवाई के दौरान रामनरेश यादव, कमला देवी, कुलदीप यादव, डॉ.वीके वर्मा, सुशील त्रिपाठी, सरोज कुमार की गवाही दर्ज कराई तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई के बाद चाराें हमलावरों को दोषी पाते हुए चार चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी पर नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि वसूले गए जुर्माने में से दोनो घायलों को 15-15 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
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