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मादक पदार्थ रखने पर चार साल की कैद, जुर्माना भी
लखीमपुर खीरी
Updated Tue, 20 Oct 2015 07:22 PM IST
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एक ग्रामीण के पास से गांजा बरामद होने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अपर जिला जज अशरफ अंसारी ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि छह अगस्त 2006 को फरधान एसओ विजय सिंह और एचसीपी श्यामलाल थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कोढैया चौराहे पर नाकाबंदी करते हुए कोढैया निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा को एक बोरी में ढाई किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया था। मुकदमे के दौरान एसआई विजय सिंह और कांस्टेबल रमेश कुमार वर्मा अदालत में पेश हुए तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी के पास मादक पदार्थ की बरामदगी का मामला साबित पाते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि छह अगस्त 2006 को फरधान एसओ विजय सिंह और एचसीपी श्यामलाल थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कोढैया चौराहे पर नाकाबंदी करते हुए कोढैया निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा को एक बोरी में ढाई किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया था। मुकदमे के दौरान एसआई विजय सिंह और कांस्टेबल रमेश कुमार वर्मा अदालत में पेश हुए तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी के पास मादक पदार्थ की बरामदगी का मामला साबित पाते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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