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मादक पदार्थ रखने पर चार साल की कैद, जुर्माना भी

Tue, 20 Oct 2015 07:22 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Tue, 20 Oct 2015 07:22 PM IST
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Four -year prison term on drug possession , a fine
एक ग्रामीण के पास से गांजा बरामद होने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अपर जिला जज अशरफ अंसारी ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि छह अगस्त 2006 को फरधान एसओ विजय सिंह और एचसीपी श्यामलाल थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कोढैया चौराहे पर नाकाबंदी करते हुए कोढैया निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा को एक बोरी में ढाई किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया था। मुकदमे के दौरान एसआई विजय सिंह और कांस्टेबल रमेश कुमार वर्मा अदालत में पेश हुए तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी के पास मादक पदार्थ की बरामदगी का मामला साबित पाते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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