फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Father and son in the assassination of five years imprisonment

जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को पांच साल की कैद

Wed, 27 May 2015 07:42 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Wed, 27 May 2015 07:42 PM IST
विज्ञापन
Father and son in the assassination of five years imprisonment
ग्रामीण पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे हाजी अशरफ अंसारी ने पिता-पुत्र सहित तीन हमलावरों को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनों पर तेरह-तेरह हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम शाहूपुर निवासी छविनाथ के साथ गांव के ही श्रीकृष्ण की लड़की ने बिना मर्जी के शादी कर ली थी, एक माह बाद जब छविनाथ उसे लेकर वापस अपने गांव शाहूपुर आया तो दोनो परिवार के बीच रंजिश बढ़ गई। इसी रंजिश के चलते दो मई 2009 की शाम आठ बजे श्रीकृष्ण,कल्लू और शिवचरन ने अपने साथियों सहित छविनाथ के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है हमलावरों ने छविनाथ की गर्दन पर बांके से हमला कर दिया, जिससे छविनाथ बुरी तरह घायल हो गया।  मां शिवपति सहित बीच बचाव करने वालों को भी लाठी-डंडो से पीटा गया और मुल्जिमान पक्ष लड़की को वापस लेकर चले गए।  अभियोजन नेेे शिवपति, छविनाथ, राधेश्याम, डॉ.केजी गंगवार तथा एसआई सुरेश बहादुर सिंह की गवाही दर्ज क राई तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद श्रीकृष्ण और उसके लड़के कल्लूू तथा शिवचरन को जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना डाला है, अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि वसूले गए जुर्माने में से 25 हजार रुपये चोटिल छविनाथ को दिए जाएंगे। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed