फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Balwa accused found Bail, release possible

बलवा के आरोपियों को मिली  जमानत, रिहाई संभव

Fri, 10 Mar 2017 12:40 AM IST
लखीमपुर, ब्यूरो
लखीमपुर, ब्यूरो Updated Fri, 10 Mar 2017 12:40 AM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
 वायरल हुए वीडियो के बाद शहर में हुए हुडदंग और बवाल के मामले में गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों की जमानत अर्जी पर बहस सुनवाई के बाद सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए बीस-बीस हजार रुपये की जमानतें स्वीकार की है। 

मालूम हो कि शहर में हुए बवाल और हुडदंग के बाद कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता विनोद गुप्ता को हिरासत में लिया था, जिन्हें शांतिभंग की आशंका में जेल भेजा था। सोमवार को शंाति भंग की आशंका में जमानत मिलने के बाद उन्हें शहर में हुए तोड़फोड़ व हंगामा के मामले में भी आरोपी बनाया गया था और जेल में उन पर वारंट भी तामील कराया था। गुरुवार को आरोपी भाजपा नेता विनोद गुप्ता, मनीष अरोड़ा सहित तीनों आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी पेश करते हुए खुद को निर्दोष बताया। आरोपियों ने दलील दी कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के बावजूद प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें गलत ढंग से आरोपी बनाया है। सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष और अभियोजन की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, अपने आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया है कि 20-20 हजार रुपए की जमानत दाखिल करने पर आरोपियों को रिहा किया जाए। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed