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अपराध की कमाई से बना मकान, ऑटो रिक्शा कुर्क
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गोला गोकर्णनाथ। जिला न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कोतवाली क्षेत्र के गांव भुड़वारा निवासी संगठित गिरोह चलाने वाले शातिर अपराधी इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई कर प्रशासन ने अपराध अर्जित धन से बना मकान एवं एक ई-रिक्शा कुर्क किया है।
शनिवार को तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी के साथ प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, विवेचक थाना मैलानी प्रभारी विद्याशंकर शुक्ल भुड़वारा गांव पहुंचे और गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि इस्माइल के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम पंजीकृत हैं। इस्माइल एक संगठित गिरोह का सदस्य है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गोवध निवारण अधिनियम के अपराध, गोमांस की अवैध बिक्री जैसे जघन्य अपराध कार्य करता है। न्यायालय के आदेश पर अपराध कार्य कर अर्जित धन से बनाया गया 10 लाख रुपये का मकान, सवा लाख रुपये का ई-रिक्शा कुर्क किया गया है। तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि कुर्क कार्रवाई की रिपोर्ट जिला न्यायालय एवं उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।
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शनिवार को तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी के साथ प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, विवेचक थाना मैलानी प्रभारी विद्याशंकर शुक्ल भुड़वारा गांव पहुंचे और गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि इस्माइल के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम पंजीकृत हैं। इस्माइल एक संगठित गिरोह का सदस्य है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गोवध निवारण अधिनियम के अपराध, गोमांस की अवैध बिक्री जैसे जघन्य अपराध कार्य करता है। न्यायालय के आदेश पर अपराध कार्य कर अर्जित धन से बनाया गया 10 लाख रुपये का मकान, सवा लाख रुपये का ई-रिक्शा कुर्क किया गया है। तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि कुर्क कार्रवाई की रिपोर्ट जिला न्यायालय एवं उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।
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