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UP: जीत के जश्न में फूलों को कुचलने के आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने से किया इनकार, पुलिस ने मुचलके पर छोड़ा

Wed, 17 May 2023 03:01 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 17 May 2023 03:01 PM IST
सार

सोमवार को नवसृजित नगर पंचायत भीरा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष चारू शुक्ला के समर्थक कस्बे के मुख्य बाजार पहुंचे थे। नारेबाजी करते हुए पटाखे दागे और कागज के फूलों को पैरों तले कुचला। आरोप है कि भाजपा समर्थकों की दुकान और घरों के सामने गाली गलौज की।

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Court refuses to send those accused of crushing flowers in victory celebration to jail
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत भीरा के मुख्य बाजार में जीत के जश्न में फूलों को पैरों से कुचलने और पटाखे दागने के पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इसके बाद उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया। 

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दरअसल, सोमवार को नवसृजित नगर पंचायत भीरा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष चारू शुक्ला के समर्थक कस्बे के मुख्य बाजार पहुंचे थे। नारेबाजी करते हुए पटाखे दागे और कागज के फूलों को पैरों तले कुचला। आरोप है कि भाजपा समर्थकों की दुकान और घरों के सामने गाली गलौज की। व्यापारियों ने इस घटना को लेकर रोष जताया और पुलिस को सूचना दी। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। 

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इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट 
पुलिस ने आरोपी अंकुर शुक्ला, अमन रोबिंसन, अमरसिंह, सौरभ अवस्थी व रिषभ गोयल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने अंकुर और अमन रोबिंसन को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई और मुचलके पर छोड़ दिया। 

एसपीओ एसपी यादव का कहना है कि थाना भीरा पुलिस ने सात साल की कम सजा वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट लाई थी। न्यायिक हिरासत के लिए जब न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखर अग्रवाल के सामने पेश किया गया। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 41 का पालन करते हुए आरोपियों को वापस कर दिया। बताया गया कि धारा 41 में सात साल से कम सजा पाने वाले अभियुक्तों को जेल नही भेजा जा सकता। 

अध्यक्ष के पति ने मांगी माफी 
नगर पंचायत भीरा की अध्यक्ष चारू शुक्ला के पति संजय शुक्ला का कहना है कि अति उत्साह में बच्चों ने जो गलती कर दी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सभी लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी किसी तरह की टिप्पणी या हुड़दंग नहीं करेगा। अगर कोई बवाल करने की सोचता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना दी जाएगी।

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