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दुराचार की कोशिश में पांच साल की कैद, जुर्माना भी
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लखीमपुर खीरी। अनुसूचित जाति की बालिका के साथ दुराचार की कोशिश में एडीजे पीके सिंह ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता ने बताया खीरी थाना क्षेत्र के प्रधान उर्फ इस्लाम ने एक अनुसूचित जाति की बालिका को एक फरवरी 2006 को दिन मे दो बजे गन्ने के खेत में जबरन पकड़ लिया और मनमानी की। पीड़िता के पिता ने इस मामले में प्रधान उर्फ इस्लाम के खिलाफ दुराचार और मारपीट की धाराओं में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालती सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने प्रधान उर्फ इस्लाम को दुराचार की कोशिश के मामले में दोषसिद्ध पाया। उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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अभियोजन पक्ष रखते हुए अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता ने बताया खीरी थाना क्षेत्र के प्रधान उर्फ इस्लाम ने एक अनुसूचित जाति की बालिका को एक फरवरी 2006 को दिन मे दो बजे गन्ने के खेत में जबरन पकड़ लिया और मनमानी की। पीड़िता के पिता ने इस मामले में प्रधान उर्फ इस्लाम के खिलाफ दुराचार और मारपीट की धाराओं में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालती सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने प्रधान उर्फ इस्लाम को दुराचार की कोशिश के मामले में दोषसिद्ध पाया। उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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