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कोर्ट ने विधायक को हिरासत में लेकर सशर्त आदेश के साथ वारंट निरस्त किया

Sun, 03 Nov 2019 01:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 03 Nov 2019 01:44 AM IST
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लखीमपुर खीरी। सत्तादल विधायक अरविंद गिरि गैर जमानती वांरट के बावजूद तारीख पर न तो खुद अदालत पहुंचे और न ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस पर एडीजे तृतीय प्रवीण कुमार सिंह ने गिरफ्तारी के लिए दुबारा वारंट जारी करते हुए आठ नवंबर को पेश करने के आदेश दिए हैं।
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वन विभाग की ओर से दाखिल दो पुराने मामलों में भाजपा विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ ये वारंट जारी हुए थे। उन पर जंगल क्षेत्र में घुसकर हंगामा करने व वन अधिनियमों के उल्लंघन का आरोप है। वहीं चुनाव ड्यूटी के दौरान दरोगा से मारपीट करने के मामले में सपा के पूर्व विधायक सुनील लाला सहित 19 आरोपी शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए। एडीजे प्रवीण सिंह की अदालत ने इस मामले में सपा पूर्व विधायक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ बलवा, मारपीट सहित कई संगीन धाराओं में आरोप तय किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से हाजिर एडीजीसी कौशल किशोर को निर्देशित किया है कि वह आरोप से संबंधित गवाहों को आठ नवंबर को कोर्ट में पेश करे।
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लखीमपुर खीरी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के प्रचार करने और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद जितिन प्रसाद कोर्ट में पेश हुए। घटना के समय कांग्रेस पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष मितौली रामसागर मिश्र भी इस मामले में सह अभियुक्त हैं, लेकिन उनकी हाजिरी के इंतजारी में फाइल लंबित चल रही है। लिहाजा कोर्ट ने पूर्व से जारी वांरट के अनुपालन के लिए मितौली पुलिस को आदेशित किया है।
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एडीजीसी कौशल किशोर ने बताया कि 25 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी रहे जितिन प्रसाद ने कस्ता में रैली निकाली थी। आरोप है कि शाम चार बजे वह 120 मोटर साइकिलों और 45 चार पहिया गाड़ियों के साथ चुनावी रैली निकाल रहे थे। ते हुए तब फ्लाइंग स्कवाड के नरेश चंद्र ने फोटोग्राफी कराने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराई थी। मितौली पुलिस ने छह अक्तूबर 2014 को इस मामले में जितिन प्रसाद और रामसागर मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसका संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सीजेएम ने 15 अक्तूबर 2015 को समन जारी किया था। मुकदमे की कार्यवाही आगे शुरू होने के लिए सह अभियुक्त रामसागर मिश्र की गैर हाजिरी आड़े आ गई, लिहाजा कोर्ट ने आठ नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए वारंट जारी किया है।
लखीमपुर खीरी। भाजपा सांसद रेखा वर्मा चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के पुराने मामले में शनिवार को अदालत नहीं पहुंचीं। उनके वकील ने एडीजे तृतीय प्रवीण कुमार सिंह की अदालत में हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि दिल्ली में सांसदो की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने की वजह से सांसद मुचलका देने के बाद भी नहीं पहुंच पाई है। इस पर आठ नवंबर को हाजिर होने के आदेश दिए गए।
लखीमपुर खीरी। एक पुराने मामले में पूर्व सपा विधायक विनय तिवारी अपने सह अभियुक्त रामऔतार के साथ एडीजे तृतीय प्रवीण कुमार सिंह की अदालत में हाजिर हुए। विधायक की ओर से वारंट निरस्तीकरण अर्जी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगेे और कोर्ट के आदेश के अनुसार अदालत में आते रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेते हुए सशर्त आदेश के साथ वारंट निरस्त कर दिया।

अर्जी दिए जाने के बाद उस पर कोर्ट में बहस के दौरान ही विनय तिवारी और सह अभियुक्त रामौतार को हिरासत में लेेने का आदेश दिया। दोनों को कोर्ट से बाहर जाने के लिए ताकीद किया गया। बाद में तीस हजार रुपये का मुचलका दाखिल करने पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर विनय तिवारी और सह अभियुक्त रामऔतार ने जब मुचलका दाखिल किया तभी उन्हें मुक्त किया गया।
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