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कोर्ट के आदेश पर भी मिलों ने नहीं किया भुगतान
लखीमपुर खीरी।
Updated Mon, 15 Jun 2015 08:51 PM IST
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किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पहले चरण में नौ चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया है। केवल चार मिलों ने आंशिक तौर पर 95 करोड़ 49 लाख 40 हजार रुपये भुगतान किया है। जबकि कोर्ट के आदेशानुसार 15 जून 2015 तक सभी मिलों को दो अरब 95 करोड़ 37 लाख 77 हजार रुपये किसानों को भुगतान करना था। जिला गन्ना अधिकारी ने चीनी मिलों के अध्यासियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 27 मई 2015 को किसानोें को गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया था। चीनी मिलों को तीन चरणों में अवशेष धनराशि का 75 फीसदी भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके मुताबिक 15 जून 2015 तक 25 फीसदी, 30 जून 2015 तक 25 फीसदी और 15 जुलाई 2015 तक 25 फीसदी धनराशि का भुगतान करना है। जबकि अवशेष 25 फीसदी धनराशि के भुगतान के संबंध में 28 जुलाई को र्हाईकोर्ट की सुनवाई में फैसला लिया जाना है। पहले चरण में ही चीनी मिलों ने हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा दिया है, जिसमें पांच मिलों अजबापुर, कुंभी, गुलरिया, बेलरायां और संपूर्णानगर मिल ने एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया है। जबकि गोला ने 20 करोड़ 66 लाख 80 हजार, पलिया ने 28 करोड़ 59 लाख 74 हजार, खंभारखेड़ा ने 34 करोड़ 86 लाख 30 हजार रुपये और ऐरा ने 11 करोड़ 36 लाख 56 हजार रुपये भुगतान किया है।
फिर संकट में किसान
चीनी मिलों के रवैये से परेशान होकर पिछले तीन सालों से किसानों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा हैै। इस पेराई सत्र में किसानों का अभी भी मिलों पर 10 अरब 86 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य बकाया रह गया हैै। अब कोर्ट के आदेश को मिलों द्वारा ठेंगा दिखाए जाने से किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है।
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ऐसे करना है मिलों को भुगतान (लाख में)
मिल 15 जून 30 जून 15 जुलाई
==================================
गोला 5374.56 5374.56 5374.56
पलिया 5624.05 5624.05 5624.05
खंभारखेड़ा 4905.21 4905.21 4905.21
ऐरा 3277.22 3277.22 3277.22
अजबापुर 1243.06 1243.06 1243.06
कुंभी 2301.27 2301.27 2301.27
गुलरिया 1791.98 1791.98 1791.98
बेलरायां 2537.79 2537.79 2537.79
संपूर्णानगर 2482.63 2482.63 2482.63
सिर्फ चार मिलों ने कुछ भुगतान किया है, जबकि पांच मिलों ने भुगतान नहीं किया हैै। मामले की रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को भेजी गई है। सभी मिलों को नोटिस जारी कर कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए हिदायत देते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
-जगदीश चंद्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी
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एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 27 मई 2015 को किसानोें को गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया था। चीनी मिलों को तीन चरणों में अवशेष धनराशि का 75 फीसदी भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके मुताबिक 15 जून 2015 तक 25 फीसदी, 30 जून 2015 तक 25 फीसदी और 15 जुलाई 2015 तक 25 फीसदी धनराशि का भुगतान करना है। जबकि अवशेष 25 फीसदी धनराशि के भुगतान के संबंध में 28 जुलाई को र्हाईकोर्ट की सुनवाई में फैसला लिया जाना है। पहले चरण में ही चीनी मिलों ने हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा दिया है, जिसमें पांच मिलों अजबापुर, कुंभी, गुलरिया, बेलरायां और संपूर्णानगर मिल ने एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया है। जबकि गोला ने 20 करोड़ 66 लाख 80 हजार, पलिया ने 28 करोड़ 59 लाख 74 हजार, खंभारखेड़ा ने 34 करोड़ 86 लाख 30 हजार रुपये और ऐरा ने 11 करोड़ 36 लाख 56 हजार रुपये भुगतान किया है।
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फिर संकट में किसान
चीनी मिलों के रवैये से परेशान होकर पिछले तीन सालों से किसानों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा हैै। इस पेराई सत्र में किसानों का अभी भी मिलों पर 10 अरब 86 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य बकाया रह गया हैै। अब कोर्ट के आदेश को मिलों द्वारा ठेंगा दिखाए जाने से किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है।
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ऐसे करना है मिलों को भुगतान (लाख में)
मिल 15 जून 30 जून 15 जुलाई
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गोला 5374.56 5374.56 5374.56
पलिया 5624.05 5624.05 5624.05
खंभारखेड़ा 4905.21 4905.21 4905.21
ऐरा 3277.22 3277.22 3277.22
अजबापुर 1243.06 1243.06 1243.06
कुंभी 2301.27 2301.27 2301.27
गुलरिया 1791.98 1791.98 1791.98
बेलरायां 2537.79 2537.79 2537.79
संपूर्णानगर 2482.63 2482.63 2482.63
सिर्फ चार मिलों ने कुछ भुगतान किया है, जबकि पांच मिलों ने भुगतान नहीं किया हैै। मामले की रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को भेजी गई है। सभी मिलों को नोटिस जारी कर कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए हिदायत देते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
-जगदीश चंद्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी