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बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाई तो खैर नहीं
लखीमपुर खीरी
Updated Mon, 08 Jun 2015 05:53 PM IST
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शहर में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी से चलने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को शहर में बगैर नंबर के करीब दर्जन भर दोपहिया वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। गाड़ी छुड़वाने के लिए लोग विधायक से लेकर अधिकारियों की गणेश परिक्रमा करने लगे हैं। वहीं कोतवाली पुलिस ने गाड़ी पर नंबर डलवाने के बाद ही वाहन स्वामियों को बाइक उनके सुपुर्द की।
शहर में पिछले कुछ दिनों में चेन स्नेचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें बिना नंबर की बाइक सवार बदमाशों ने वारदातों को अंजाम दिया है। इसके अलावा राहजनी की घटनाओं में भी बिना नंबर की बाइक के प्रयोग की बात सामर्ने आई है। लिहाजा कोतवाली पुलिस ने बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर संचालित बाइक चालकों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। कोतवाल दुर्गेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बिना नंबर की गाड़ी होने से बदमाशों को पकड़ने में परेशानी होती है। लिहाजा ऐसे अपराधों में लिप्त बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उपसंभागीय परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक नए वाहन चालकों केे प्रति नरमी बरती जाएगी जबकि नियमानुसार रजिस्ट्रेशन न कराने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती की जाएगी।
सात दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
दोपहिया और चौपहिया वाहन क्रय करने के सात दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि सात दिन के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पर पांच फीसदी प्रतिमाह की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
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शहर में पिछले कुछ दिनों में चेन स्नेचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें बिना नंबर की बाइक सवार बदमाशों ने वारदातों को अंजाम दिया है। इसके अलावा राहजनी की घटनाओं में भी बिना नंबर की बाइक के प्रयोग की बात सामर्ने आई है। लिहाजा कोतवाली पुलिस ने बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर संचालित बाइक चालकों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। कोतवाल दुर्गेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बिना नंबर की गाड़ी होने से बदमाशों को पकड़ने में परेशानी होती है। लिहाजा ऐसे अपराधों में लिप्त बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उपसंभागीय परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक नए वाहन चालकों केे प्रति नरमी बरती जाएगी जबकि नियमानुसार रजिस्ट्रेशन न कराने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती की जाएगी।
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सात दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
दोपहिया और चौपहिया वाहन क्रय करने के सात दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि सात दिन के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पर पांच फीसदी प्रतिमाह की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
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