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Lakhimpur Kheri News: चैती मेले में बिना अनुमति झूले चलाने पर लगी पाबंदी
Mon, 30 Mar 2026 11:00 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Mon, 30 Mar 2026 11:00 PM IST
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गोला के चैती मेला में लगे झूले। संवाद
गोला गोकर्णनाथ। नगर के चैती मेला में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लगाए गए झूलों पर नगर पालिका परिषद ने रोक लगा दी है। झूलों का संचालन बंद कराने के लिए ईओ ने कोतवाली पुलिस को पत्र लिखा है।
नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी ने झूला प्रोपराइटर को जारी नोटिस में बताया कि सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के निर्देश पर मेला चैती परिसर में लगे झूलों का निरीक्षण एसडीओ अजय कुमार यादव, जेई धर्मेंद्र सिंह और जेई आदर्श मिश्र ने किया। निरीक्षण में पाया गया कि झूलों के संचालन के लिए प्रयोग हो रहे 40 केवीए जनरेटर व 25 किलोवाट अस्थायी विद्युत भार के संबंध में आवश्यक निरीक्षण शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा कर कार्यपूरक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक अनुपालन नहीं किया गया। इसके चलते झूलों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
निर्देश दिए गए हैं कि अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग से गुणवत्ता प्रमाण पत्र, अधिशाषी अभियंता विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, विद्युत सुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र और मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर नगर पालिका परिषद गोला को उपलब्ध कराएं। चेतावनी दी गई है कि निर्देशों के बावजूद संचालन होने पर किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रोपराइटर की होगी।प्रोपराइटर छोटे सोनी ने बताया कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से झूला लेकर आ रहे हैं। यह सरकारी मेला है और पहले कभी इस तरह के प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं पड़ी। उनका कहना है कि यदि ऐसा कोई आदेश था तो झूला लगाने से पहले ही नगर पालिका को अवगत कराना चाहिए था।
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नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी ने झूला प्रोपराइटर को जारी नोटिस में बताया कि सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के निर्देश पर मेला चैती परिसर में लगे झूलों का निरीक्षण एसडीओ अजय कुमार यादव, जेई धर्मेंद्र सिंह और जेई आदर्श मिश्र ने किया। निरीक्षण में पाया गया कि झूलों के संचालन के लिए प्रयोग हो रहे 40 केवीए जनरेटर व 25 किलोवाट अस्थायी विद्युत भार के संबंध में आवश्यक निरीक्षण शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा कर कार्यपूरक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक अनुपालन नहीं किया गया। इसके चलते झूलों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
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निर्देश दिए गए हैं कि अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग से गुणवत्ता प्रमाण पत्र, अधिशाषी अभियंता विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, विद्युत सुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र और मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर नगर पालिका परिषद गोला को उपलब्ध कराएं। चेतावनी दी गई है कि निर्देशों के बावजूद संचालन होने पर किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रोपराइटर की होगी।प्रोपराइटर छोटे सोनी ने बताया कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से झूला लेकर आ रहे हैं। यह सरकारी मेला है और पहले कभी इस तरह के प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं पड़ी। उनका कहना है कि यदि ऐसा कोई आदेश था तो झूला लगाने से पहले ही नगर पालिका को अवगत कराना चाहिए था।
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