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Lakhimpur Kheri News: 20 वर्ष बाद उपभोक्ता आयोग के आदेश पर पीड़िता को मिला मुआवजा

Mon, 29 Jul 2024 02:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jul 2024 02:55 AM IST
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After 20 years, the victim got compensation on the orders of Consumer Commission.
गोला गोकर्णनाथ। वर्ष 2004 में लखीमपुर शहर की डॉ. इंदिरा चौपड़ा के ऑपरेशन से गोला की रश्मि सक्सेना के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने डॉ. इंदिरा चोपड़ा को सुनवाई के दौरान दोषी पाया। आयोग ने रश्मि सक्सेना को मुआवजा राशि देने का आदेश किया। जिला आयोग ने मुआवजे की राशि प्रदान की है।
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नगर निवासी रश्मि सक्सेना ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर जिला आयोग ने एक माह में 3,15,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया था। आदेश के विरुद्ध डॉ. इंदिरा चौपड़ा ने राज्य आयोग लखनऊ में अपील की लेकिन 13 मार्च 2023 को राज्य आयोग ने जिला आयोग का आदेश बहाल रखा। इस पर डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा ने राष्ट्रीय आयोग दिल्ली में बचाव पक्ष दाखिल किया, लेकिन वहां भी जिला आयोग का निर्णय ही उचित माना गया।
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राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली का आदेश होने के बाद रश्मि सक्सेना ने अधिवक्ता मनोज सक्सेना के माध्यम से आयोग का आदेश अनुपालन करने के लिए जिला आयोग में प्रार्थनापत्र दिया। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज सहित 11,53,440 रुपये की मांग की। जिला आयोग में परिवादी रश्मि सक्सेना के वकील मनोज सक्सेना और प्रतिवादिनी इंदिरा चौपड़ा के अधिवक्ता योगेश सक्सेना ने बहस की तो जिला आयोग ने सुनवाई पूरी कर आदेश दिया कि 2,04,553 रुपये मुआवजा राशि पूर्व में अदा की जा चुकी है।
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आयोग में जमा धनराशि 2,34,185 रुपये रश्मि सक्सेना को तत्काल दी जाए, अन्य कोई धनराशि प्राप्त करने की वह अधिकारी नहीं है, लेकिन रश्मि सक्सेना का कहना है कि वह चक्रवृद्धि ब्याज दिलाने की मांग को लेकर राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील करेंगी।
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