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ट्रैक्टर, पावर टिलर और पावर स्प्रेयर पर हजारों का अनुदान
Updated Wed, 27 Sep 2017 12:00 AM IST
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लखीमपुर खीरी।
किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उन्हें समृद्ध करने के लिए सरकार ने उद्यान विभाग के माध्यम से कई नई योजनाएं लांच की हैं, जिसमें खेती के लिए मशीनीकरण पर जोर दिया गया है। पहली बार ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर और पावर स्प्रेयर खरीदने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि किसान उन्नत तकनीक और मशीनों को अपनाकर खूब तरक्की करे।
उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसानों को यूपीएग्रीकल्चर.कॉम पर जाकर उद्यान विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए खसरा-खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी एवं मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन किसी भी जनसुविधा केंद्र या देउवापुर स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय में करा सकते हैं।
योजना प्रभारी अनिल वर्मा ने बताया कि इस वर्ष पांच सामान्य किसानों को 20 बीएचपी क्षमता का ट्रैक्टर खरीदने पर कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह आठ बीएचसी से कम क्षमता के पावर टिलर की खरीद के लिए 20 किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। आठ बीएचपी से अधिक क्षमता के पावर टिलर के लिए 20 किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा।
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आठ से 12 लीटर क्षमता के पावर स्प्रेयर की खरीद के लिए चार किसानों को 3100 रुपये, 12 से 16 लीटर क्षमता के पावर स्प्रेयर की खरीद के लिए भी चार किसानों को अधिकतम 3800 रुपये और 16 लीटर से अधिक क्षमता के पावर स्प्रेयर की खरीद के लिए चार किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा।
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किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उन्हें समृद्ध करने के लिए सरकार ने उद्यान विभाग के माध्यम से कई नई योजनाएं लांच की हैं, जिसमें खेती के लिए मशीनीकरण पर जोर दिया गया है। पहली बार ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर और पावर स्प्रेयर खरीदने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि किसान उन्नत तकनीक और मशीनों को अपनाकर खूब तरक्की करे।
उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसानों को यूपीएग्रीकल्चर.कॉम पर जाकर उद्यान विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए खसरा-खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी एवं मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन किसी भी जनसुविधा केंद्र या देउवापुर स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय में करा सकते हैं।
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योजना प्रभारी अनिल वर्मा ने बताया कि इस वर्ष पांच सामान्य किसानों को 20 बीएचपी क्षमता का ट्रैक्टर खरीदने पर कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह आठ बीएचसी से कम क्षमता के पावर टिलर की खरीद के लिए 20 किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। आठ बीएचपी से अधिक क्षमता के पावर टिलर के लिए 20 किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा।
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आठ से 12 लीटर क्षमता के पावर स्प्रेयर की खरीद के लिए चार किसानों को 3100 रुपये, 12 से 16 लीटर क्षमता के पावर स्प्रेयर की खरीद के लिए भी चार किसानों को अधिकतम 3800 रुपये और 16 लीटर से अधिक क्षमता के पावर स्प्रेयर की खरीद के लिए चार किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा।