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वन्यजीव तस्कर को चार साल की सजा
Updated Thu, 01 Nov 2018 04:32 PM IST
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वन्यजीव तस्कर को चार साल की सजा
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 5000 रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व के बेलरायां रेंज में बारासिंगा, चीतल, पाढ़ा की सींगों के साथ 1997 में पकड़े गए एक वन्यजीव तस्कर को सीजेएम कोर्ट ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दुधवा टाइगर रिजर्व के बेलरायां रेंज में 21 साल पहले 26 दिसंबर 1997 को वन विभाग ने एक वन्यजीव तस्कर निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके पास से चीतल, पाढ़ा, बारासिंगा की सींगे बड़ी मात्रा में बरामद की थीं। इस मामले में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बेलरायां रेंज में केस दर्ज किया था।
सीजेएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया है। जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5000 रुपये नकद जुर्माना भी डाला है।
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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 5000 रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व के बेलरायां रेंज में बारासिंगा, चीतल, पाढ़ा की सींगों के साथ 1997 में पकड़े गए एक वन्यजीव तस्कर को सीजेएम कोर्ट ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दुधवा टाइगर रिजर्व के बेलरायां रेंज में 21 साल पहले 26 दिसंबर 1997 को वन विभाग ने एक वन्यजीव तस्कर निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके पास से चीतल, पाढ़ा, बारासिंगा की सींगे बड़ी मात्रा में बरामद की थीं। इस मामले में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बेलरायां रेंज में केस दर्ज किया था।
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सीजेएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया है। जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5000 रुपये नकद जुर्माना भी डाला है।
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