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ऑनलाइन पंजीकरण में नहीं देने होंगे दस्तावेज

Sat, 16 Sep 2017 11:28 PM IST
Updated Sat, 16 Sep 2017 11:28 PM IST
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ऑनलाइन पंजीकरण में नहीं देने होंगे दस्तावेज
लखीमपुर खीरी।
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प्रदेश सरकार ने किसानों से सीधे धान खरीदने के लिए आवश्यक ऑनलाइन पंजीकरण की शर्तों में कुछ ढील दी है, जिससे अब किसानों को दस्तावेज की प्रतियां ऑनलाइन पंजीकरण के समय नहीं देनी होगी, बल्कि पंजीकरण के बाद प्राप्त रसीद के साथ ही किसान को दस्तावेज लेकर क्रय केंद्र पर जाना है। वहीं सरकार ने 15 प्रतिशत क्रय केंद्र बढ़ाएं हैं, जिससे जनपद में खुलने के लिए प्रस्तावित 87 क्रय केंद्रों की संख्या बढ़कर अब 110 हो गई है।
धान खरीद में पारदर्शिता और किसानों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ऑनलाइन दस्तावेज देने की बाध्यता से राहत दी है। धान खरीद के लिए डीएम ने 110 क्रय केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, जिन पर 25 सितंबर 2017 से धान खरीद चालू होनी है। किसानों को वेबसाइट एफसीएस.यूपी.एनआईसी.इन पर पंजीकरण कराना होगा।
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जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कौशल देव ने बताया कि पंजीकरण से प्राप्त होने वाली रसीद के अलावा किसानों को जोतबही/कंप्यूटराइज्ड खतौनी, आधार या फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पेज की प्रति और एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर क्रय केंद्र पर धान बिक्री के लिए जाना होगा। क्रय केंद्र की जानकारी किसानों के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी।
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