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Lakhimpur Kheri News: हत्या के प्रयास के 20 साल पुराने मामले में 10 वर्ष कैद की सजा

Thu, 18 Sep 2025 12:26 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 18 Sep 2025 12:26 AM IST
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10-year jail term in 20-year-old attempt to murder case
लखीमपुर खीरी। पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पनई निवासी सुनील को तमंचे से गोली मारकर हत्या के प्रयास करने के 20 साल पुराने मामले में एडीजे अशोक दुबे ने दोषी भूरे को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर साढ़े 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सुनील और उनके पिता अपने खेत से 21 अक्तूबर, 2005 की रात में करीब 10 बजे लौट रहे थे। इस बीच रमाकांत उर्फ कल्लू के मकान के पास पीछे से चिल्लाकर कल्लू और भूरे ने चोरी से लकड़ी काटने की बात कहकर उन्हें ललकारा। तमंचे से पीछे से गोली मार दी। उनकी पीठ और बाएं हाथ में फायरिंग के छर्रे लगे थे। शोर मचाने पर पिता और गांव वाले एकत्र हुए तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए थे।
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घायल अवस्था में सुनील को शाहजहांपुर में भर्ती कराया गया था। अदालत की सुनवाई के दौरान कल्लू उर्फ रमाकांत पांडे की मौत हो गई। लिहाजा, भूरे पंडित के खिलाफ ही सुनवाई चल रही थी। बुधवार को एडीजे अशोक दुबे ने भूरे को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और साढ़े 12 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
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