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Kushinagar News: यौन शोषण के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Sat, 26 Apr 2025 01:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 26 Apr 2025 01:21 AM IST
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yaun shoshan ke aaropee kee jamaanat yaachika khaarij
पडरौना। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी आर्केस्ट्रा में चालक का काम करता था और धर्म छिपाकर महिला को झांसे में लिया था। बिहार प्रांत की रहने वाली एक युवती की शादी पूर्व में हुई थी, शादी के एक साल बाद पति से तलाक हो गया और आर्केस्ट्रा में महिला काम कर अपना जीविकोपार्जन करने लगी। वर्ष 2019 में विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गोड़रिया में रहकर आर्केस्ट्रा का संचालन करने लगी। उसी दौरान विशुनपुरा थाना क्षेत्र के नरहवा डीह निवासी शमशेर उर्फ टाईगर से मुलाकात हुई।
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आरोपी आर्केस्ट्रा बुकिंग के दौरान अपना पिकअप लेकर जाता था। वह आर्केस्ट्रा ग्रुप में चालक का काम करता था। इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और आरोपी महिला को अपने घर ले जाकर रखा। खुद को हिंदू बताकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। शादी के लिए दबाव बनाने पर मारपीट की धमकी देने लगा। इस मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया।
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