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Kushinagar News: निगरानी के बावजूद यूरिया की तस्करी, प्राथमिकी दर्ज
Sat, 27 Jun 2026 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 27 Jun 2026 02:15 AM IST
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पडरौना। पुलिस ने जिले से 15 बोरी यूरिया लेकर बिहार जाते आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच टीम ने खिरकिया-बांसी मार्ग पर यूरिया की खेप पकड़ी। डीएम के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यूरिया के बारे में जिला कृषि अधिकारी और एआर कोऑपरेटिव जांच कर रहे हैं। इसके पहले भी विशुनपुरा थाने में छह लोगों पर यूरिया की तस्करी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर सहकारिता, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य एवं रेशम विभाग की संयुक्त टीम उर्वरक विक्रेताओं के स्टॉक सत्यापन और सीमा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में खिरकिया-बांसी मार्ग पर बिहार सीमा के पास टेंपाे की जांच के दौरान इफको यूरिया की दस और यारा यूरिया की पांच बोरियां मिलीं। पूछताछ में चालक गुलाफुद्दीन ने बताया कि पडरौना छावनी पूर्वी निवासी फैजान, आरिफ, साहिल, रेहान ने मटिहनिया समिति से यूरिया खरीदा था और बिहार अपने रिश्तेदार के घर भेज रहे थे। हालांकि, खरीद से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।
प्रारंभिक जांच में मामला अवैध रूप से उर्वरक की तस्करी का प्रतीत होने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित लोग पूर्व में भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। डीएम के अनुमोदन के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर सहकारिता, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य एवं रेशम विभाग की संयुक्त टीम उर्वरक विक्रेताओं के स्टॉक सत्यापन और सीमा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में खिरकिया-बांसी मार्ग पर बिहार सीमा के पास टेंपाे की जांच के दौरान इफको यूरिया की दस और यारा यूरिया की पांच बोरियां मिलीं। पूछताछ में चालक गुलाफुद्दीन ने बताया कि पडरौना छावनी पूर्वी निवासी फैजान, आरिफ, साहिल, रेहान ने मटिहनिया समिति से यूरिया खरीदा था और बिहार अपने रिश्तेदार के घर भेज रहे थे। हालांकि, खरीद से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।
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प्रारंभिक जांच में मामला अवैध रूप से उर्वरक की तस्करी का प्रतीत होने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित लोग पूर्व में भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। डीएम के अनुमोदन के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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