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Kushinagar News: गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 20 Jan 2026 01:23 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 01:23 AM IST
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Two men convicted of gang rape have been sentenced to life imprisonment.
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक के न्यायालय ने खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 अप्रैल 2022 को एक किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में सजा सुनाई है। न्यायालय ने गैंगरेप के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने खड्डा पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी बहन के घर गई थी। घटना की शाम करीब 7:30 बजे बाहर से वापस आ रही थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के भेड़ी जंगल निवासी विरेंद्र और मुकेश ने बेटी को पास के एक केला के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
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प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
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