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Kushinagar News: हत्या के दो दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 08 Jun 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Mon, 08 Jun 2026 02:04 AM IST
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Two convicted of murder sentenced to 10 years of rigorous imprisonment each.
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसटीसी-द्वितीय ने वर्ष 2017 में तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के मधुरिया गांव में हुई हत्या के दो अभियुक्तों को दोषी माना है। न्यायालय ने दोनों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने थाना तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के मधुरिया गांव में वर्ष 2017 हत्या आदि के मामले में पुलिस ने विवेचना कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त सतीश पुत्र जोगेंदर प्रसाद गोड़ और टुनटुन गोड़ पुत्र मोतीचंद गोड़ निवासी मधुरिया थाना तुर्कपट्टी को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10,000 -10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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