फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Two accused of kidnapping and raping a teenage girl get 20 years imprisonment

Kushinagar News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की सजा

Thu, 25 Jan 2024 04:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 25 Jan 2024 04:26 AM IST
विज्ञापन
Two accused of kidnapping and raping a teenage girl get 20 years imprisonment
पडरौना। किशोरी का घर से अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों को बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद की अदालत ने अर्थदंड और बीस साल की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी महिला की मुकदमा के दौरान मौत हो चुकी है।
विज्ञापन

कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को मार्च 2013 में किशोरी को घर से अपहरण कर लिए और दुष्कर्म किए। गांव के बागीचे में किशोरी एक माह बाद मिली तो युवकों की करतूत अपनी मां को बताई। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर एक महिला समेत दो युवकों पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी कोहरवलिया गांव निवासी अजय मद्देशिया, सद्दाम अंसारी व आरती देवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसका मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी अजय मद्देशिया और सद्दाम अंसारी को बीस साल की सजा तथा अजय को 41000 हजार व सद्दाम को 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। एक आरोपी महिला की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद और अजय कुमार ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed