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Kushinagar News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की सजा
Thu, 25 Jan 2024 04:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 25 Jan 2024 04:26 AM IST
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पडरौना। किशोरी का घर से अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों को बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद की अदालत ने अर्थदंड और बीस साल की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी महिला की मुकदमा के दौरान मौत हो चुकी है।
कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को मार्च 2013 में किशोरी को घर से अपहरण कर लिए और दुष्कर्म किए। गांव के बागीचे में किशोरी एक माह बाद मिली तो युवकों की करतूत अपनी मां को बताई। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर एक महिला समेत दो युवकों पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी कोहरवलिया गांव निवासी अजय मद्देशिया, सद्दाम अंसारी व आरती देवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसका मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी अजय मद्देशिया और सद्दाम अंसारी को बीस साल की सजा तथा अजय को 41000 हजार व सद्दाम को 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। एक आरोपी महिला की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद और अजय कुमार ने पैरवी की।
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कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को मार्च 2013 में किशोरी को घर से अपहरण कर लिए और दुष्कर्म किए। गांव के बागीचे में किशोरी एक माह बाद मिली तो युवकों की करतूत अपनी मां को बताई। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर एक महिला समेत दो युवकों पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी कोहरवलिया गांव निवासी अजय मद्देशिया, सद्दाम अंसारी व आरती देवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसका मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी अजय मद्देशिया और सद्दाम अंसारी को बीस साल की सजा तथा अजय को 41000 हजार व सद्दाम को 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। एक आरोपी महिला की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद और अजय कुमार ने पैरवी की।
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