फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Three to life imprisonment for life

षडयंत्र रचने के आरोप में एक महिला को एक साल की सजा, दस हजार का अर्थदंड

Fri, 28 Jun 2019 11:27 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jun 2019 11:27 PM IST
विज्ञापन
Three to life imprisonment for life
हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
विज्ञापन

पडरौना। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तीन साल पूर्व कप्तानगंज क्षेत्र में हुई एक हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं एक महिला आरोपी को षड्यंत्र रचने के आरोप में एक साल की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुुमार दुबे ने बताया कि कप्तानगंज क्षेत्र के सोना उर्फ रुस्तम अली की 26 मार्च 2015 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर कप्तानगंज की पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने महराजगंज जिले के रहने वाले छोटू, हदीश, शकील और रइसुन के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। पांच गवाहों की गवाही हुई और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी छोटू, हदीश और शकील को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि रइसुन निसा को षडयंत्र रचने का दोषी ठहराते हुए उसे एक साल की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed