फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   three person was punishment in murder

हत्यारोपी पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास

Wed, 27 Oct 2021 10:39 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 10:39 PM IST
विज्ञापन
three person was punishment in murder
हत्यारोपी पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास
विज्ञापन

प्रत्येक को 37-37 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई गई सजा
अर्थदंड न देने पर तीन माह का भुगतना होगा आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
कुशीनगर। करीब सत्रह साल पहले अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के लाला मुंडेरा गांव में हुई एक विवाहिता की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। हत्यारोपी पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 37-37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि मृतका रेनू (25) के पिता वादी छेदीलाल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के लाला मुंडेरा गांव के निवासी ध्रुव प्रजापति के साथ की थी। आरोप था कि दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। 22 जुलाई 2011 को रेनू की निर्ममता से पिटाई की गई थी और उसकी हत्या कर शव पोखरे में छिपा दिया था। इस घटना के बारे में जानकारी होने पर पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने 24 जुलाई 2011 को पोखरे से शव बरामद किया था। उसके बाद 28 जुलाई को रेनू के पति ध्रुव प्रजापति, जेठ राधेश्याम और जेठानी संध्या के खिलाफ दहेज मांगने, दहेज के लिए हत्या करने, साक्ष्य मिटाने के लिए शव पोखरे में छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तभी से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल के समक्ष सभी आठ गवाह प्रस्तुत हुए। साक्ष्यों और गवाहों को देखने और सुनने के बाद उन्होंने तीनों को दोषी पाया। लिहाजा तीनों को आजीवन कारावास तथा 37-37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

000000
राकेश कुमार गौंड़ ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed