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Kushinagar News: टॉफी में जहर देकर बच्चों की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
Fri, 31 Jan 2025 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 31 Jan 2025 12:37 AM IST
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पडरौना। बड़ों के विवाद में जहरीली टॉफी देकर चार बच्चों की जान लेने वाल तीन आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड से बृहस्पतिवार को दंडित किया है। तीनों आरोपी कुड़वा उर्फ दिलीप नगर के रहने वाले हैं। करीब दो साल पूर्व कुड़वा दिलीपनगर गांव में यह घटना हुई थी।
कसया थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ दिलीप गांव निवासी रसगुल्ला और मोहल्ले के रहने वाले प्रेम प्रसाद के बीच आपसी विवाद चलता है। 23 मार्च 2022 को गांव के सिसई गुरम्हिया टोला निवासी प्रेम प्रसाद, बाला पुत्रगण जोगिंदर उर्फ योगेंद्र, चाबस पुत्र राजबली, बाला प्रसाद पुत्र जोगिंदर रसगुल्ला के दरवाजे पर सुबह टॉफी में जहर मिलाकर पाॅलीथिन में कर फेंक दी थी। रसगुल्ल के घर की महिला मुखिया देवी सुबह झाड़ू लगा रही थी ,तभी एक पन्नी में चार टॉफी और नौ रुपये के सिक्के मिले। उसी दौरान रसगुल्ल और उसके भाई की लड़की का बेटा आ गया और उन्होंने टॉफी लेकर खा ली। करीब पांच मिनट बाद मंजना (5), स्वीटी (3), समर (2) वर्ष तथा उसके भाई गुड्डू के नाती आयुष (5) की मौत हो गई। दो दिन पूर्व प्रेम प्रसाद, बाला, चाबस ने पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था।
विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। इसका विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को बच्चों को जहर देकर हत्या करने का दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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कसया थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ दिलीप गांव निवासी रसगुल्ला और मोहल्ले के रहने वाले प्रेम प्रसाद के बीच आपसी विवाद चलता है। 23 मार्च 2022 को गांव के सिसई गुरम्हिया टोला निवासी प्रेम प्रसाद, बाला पुत्रगण जोगिंदर उर्फ योगेंद्र, चाबस पुत्र राजबली, बाला प्रसाद पुत्र जोगिंदर रसगुल्ला के दरवाजे पर सुबह टॉफी में जहर मिलाकर पाॅलीथिन में कर फेंक दी थी। रसगुल्ल के घर की महिला मुखिया देवी सुबह झाड़ू लगा रही थी ,तभी एक पन्नी में चार टॉफी और नौ रुपये के सिक्के मिले। उसी दौरान रसगुल्ल और उसके भाई की लड़की का बेटा आ गया और उन्होंने टॉफी लेकर खा ली। करीब पांच मिनट बाद मंजना (5), स्वीटी (3), समर (2) वर्ष तथा उसके भाई गुड्डू के नाती आयुष (5) की मौत हो गई। दो दिन पूर्व प्रेम प्रसाद, बाला, चाबस ने पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था।
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विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। इसका विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को बच्चों को जहर देकर हत्या करने का दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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