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Kushinagar News: अगवा कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को तीन साल की सजा

Fri, 02 Feb 2024 03:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 02 Feb 2024 03:41 AM IST
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The man who kidnapped and raped a teenage girl gets three years' imprisonment
पडरौना। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को तीन साल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाई। आरोपी 11 साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। इस मामले में तरयासुजान पुलिस ने केस दर्ज किया था। उसकी सुनवाई कोर्ट नंबर एक में चल रही थी।
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जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी का अपहरण वर्ष 2013 में थाना क्षेत्र के लतवाजीत गांव का रहने वाला युवक रामप्रवेश सिंह ने किया था। पुलिस इस मामले में अपहरण कर केस दर्ज की थी। किशोरी को ढूढ़ने के बाद विवेचना और किशोरी के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विवेचना के दौरान आरोपी उमेश सिंह का नाम निकाल दिया गया और रामप्रवेश के खिलाफ 2014 में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। आरोपी और किशोरी शादी कर साथ रह रहे हैं। दोनों से एक बच्चा भी है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट नंबर एक मोहम्मद राशि के न्यायालय ने रामप्रवेश को साक्ष्य के आधार पर अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार का अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी संजय तिवारी व सुनील मिश्रा ने पैरवी की।
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