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Kushinagar News: पाॅक्सो एक्ट के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

Sat, 17 Jan 2026 01:14 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jan 2026 01:14 AM IST
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The accused under the POCSO Act has been sentenced to five years in prison.
पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने पॉक्सो एक्ट आदि के मामले में पैरवी कर एक अभियुक्त को पांच वर्ष का साधारण कारावास और 30,500 रुपये अर्थदंड की सजा दिलाई है।
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वर्ष 2023 में रविंद्रनगर धूस थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर की तहरीर पर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के खिलाफ न्यायालय में वाद दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो दिनेश कुमार ने अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का साधारण कारावास और 30,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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