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Kushinagar News: जेल भेजे गए आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Fri, 24 Jan 2025 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 24 Jan 2025 12:23 AM IST
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The accused sent to jail got bail from the High Court
पडरौना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर को बम से उड़ाने के आरोपी को मुकदमे में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिला जज की कोर्ट ने राधाकृष्ण सिंह को जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट इस मामले में आरोपी को जमानत देते हुए उसका स्टे बहाल कर दिया है। इसके लिए आरोपी को एक लाख का व्यक्तिगत बंध पत्र, तीन सप्ताह में समान धनराशि की जमानत बंध पत्र दाखिल पर रिहा करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया है।
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हाटा कोतवाली क्षेत्र के खागी मुंडेरा गांव निवासी राधाकृष्ण सिंह समेत 12 लोगों पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के मकान को बम से उड़ाने का केस दर्ज था। इस मामले में राधाकृष्ण को हाईकोर्ट से जमानत के साथ स्टे मिला था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय ने आरोपी राधाकृष्ण सिंह पुत्र स्व गजधर सिंह को मुकदमे की सुनवाई में सहयोग नहीं करने और जमानत निरस्त कर एक सप्ताह पूर्व जेल भेज दिया गया था।
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आरोपी की ओर से उक्त आदेश के खिलाफ रिट याचिका दाखिल किया गया। इसमें हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार व वादी मुकदमा सुकदेव निवासी खागी मुंडेरा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को नोटिस जारी किया है। आरोपी राधाकृष्ण सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए यह कहा है कि आवेदक को एक लाख व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर रिहा किया जाए और तीन सप्ताह के भीतर दो जमानत समान धनराशि के दाखिल किया जाय आज आरोपी को व्यक्तिगत बंध पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर रिहा करने के लिए जिला कारागार देवरिया भेजा गया।
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