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Kushinagar News: तहसीलदार ने मौके पर निपटाए 56 मामले
Tue, 10 Oct 2023 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 10 Oct 2023 12:10 AM IST
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- तमकुहीराज तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ गांवों का किया निरीक्षण
तमकुहीराज। तमकुहीराज तहसीलदार चंदन शर्मा ने राजस्व टीम के साथ कई गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान धारा 67(बेदखली) के दाखिल 56 मामलों का निस्तारण किया। सार्वजनिक भूमि पर अवैध रुप से काबिज कब्जेदारों को दो दिनों के अंदर भूमि खाली करने का निर्देश दिया। इसके लिए अवैध कब्जेदारों दो दिन की मोहलत दी। अगर दो दिन के अंदर खाली नहीं हुई तो तहसील प्रशासन पुलिस की मदद से खाली कराएगा और शुल्क भी वसूला जाएगा। निजी भूमि के मामलों में भूमिधरों को तत्काल कब्ज़ा दिलाया गया।
तहसीलदार ने बताया धुरिया कोट में धारा 67 के तहत 13 मामले विचाराधीन थीं। सभी मामलों को मौके पर निस्तारित किया गया। इसमें रास्ते की भूमि को दो दिनों के भीतर खाली कराने का निर्देश दिया गया। रामपुर जमुनिया गांव में 16 मामले धारा 67 के तहत विचाराधीन थीं। उनका मौके पर निस्तारण किया गया। इस गांव में रास्ते की भूमि को दो दिनों के भीतर खाली कराने के निर्देश दिया गया। पडरौन मडूरही गांव में धारा 67 के तहत तीन मामले लंबित थे। उनका भी मौके पर निस्तारण किया गया। नवीन परती की भूमि को दो दिनों के भीतर खाली कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, शाहपुर खलवापट्टी गांव में धारा 67 के तहत विचाराधीन दो मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस आदेश के बाद गांव में निर्मित होने वाली पानी की टंकी को लेकर हो रही दिक्कत समाप्त हो गई। इसी तरह धारा 67 के तहत रामपुर राजा में विचाराधीन 22 का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
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तमकुहीराज। तमकुहीराज तहसीलदार चंदन शर्मा ने राजस्व टीम के साथ कई गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान धारा 67(बेदखली) के दाखिल 56 मामलों का निस्तारण किया। सार्वजनिक भूमि पर अवैध रुप से काबिज कब्जेदारों को दो दिनों के अंदर भूमि खाली करने का निर्देश दिया। इसके लिए अवैध कब्जेदारों दो दिन की मोहलत दी। अगर दो दिन के अंदर खाली नहीं हुई तो तहसील प्रशासन पुलिस की मदद से खाली कराएगा और शुल्क भी वसूला जाएगा। निजी भूमि के मामलों में भूमिधरों को तत्काल कब्ज़ा दिलाया गया।
तहसीलदार ने बताया धुरिया कोट में धारा 67 के तहत 13 मामले विचाराधीन थीं। सभी मामलों को मौके पर निस्तारित किया गया। इसमें रास्ते की भूमि को दो दिनों के भीतर खाली कराने का निर्देश दिया गया। रामपुर जमुनिया गांव में 16 मामले धारा 67 के तहत विचाराधीन थीं। उनका मौके पर निस्तारण किया गया। इस गांव में रास्ते की भूमि को दो दिनों के भीतर खाली कराने के निर्देश दिया गया। पडरौन मडूरही गांव में धारा 67 के तहत तीन मामले लंबित थे। उनका भी मौके पर निस्तारण किया गया। नवीन परती की भूमि को दो दिनों के भीतर खाली कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, शाहपुर खलवापट्टी गांव में धारा 67 के तहत विचाराधीन दो मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस आदेश के बाद गांव में निर्मित होने वाली पानी की टंकी को लेकर हो रही दिक्कत समाप्त हो गई। इसी तरह धारा 67 के तहत रामपुर राजा में विचाराधीन 22 का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
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