फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Son who killed his father gets life imprisonment in just two and a half years

Kushinagar News: पिता के हत्यारे बेटे को ढाई साल में ही उम्रकैद की सजा

Fri, 05 Dec 2025 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 05 Dec 2025 01:43 AM IST
विज्ञापन
Son who killed his father gets life imprisonment in just two and a half years
पडरौना। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने इसे विरासत को लेकर उपजे पारिवारिक विवाद का गंभीर परिणाम माना। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बरवा राजापाकड़ गांव का मामला है। वादी दीपू सिंह पत्नी अमित, निवासी नदवा विशुनपुर थाना पटहेरवा ने 25 जून 2023 को थाना तुर्कपट्टी में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार उसके पिता बादशाह राय अपने पुत्र अभिमन्यु के आचरण से काफी परेशान रहते थे। करीब एक माह पूर्व उन्होंने अपनी पतोहू और पौत्रों के नाम संपत्ति वसीयत कर दी थी, जिससे अभिमन्यु नाराज रहता था।
विज्ञापन

आए दिन मारपीट करता था। आरोप के मुताबिक 24 जून 2024 की शाम लगभग नौ बजे अभिमन्यु ने पारिवारिक रंजिश में लाठी-डंडे से प्रहार कर अपने पिता बादशाह राय की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया।
विज्ञापन

मामले का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप को सिद्ध किया। अदालत ने आरोपी अभिमन्यु को दोषी मानते हुए हत्या का अपराध साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed