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Kushinagar News: जिले में 25 मई तक निषेधाज्ञा लागू
Sat, 25 Mar 2023 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 25 Mar 2023 12:48 AM IST
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पडरौना। जिले में 25 मई तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह जानकारी एडीएम (न्यायिक) उपमा पांडेय ने दी।
उन्होंने बताया कि आगामी पर्वों के अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षा समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
एडीएम ने बताया कि रेलवे और बस स्टेशन के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। संवाद
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उन्होंने बताया कि आगामी पर्वों के अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षा समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
एडीएम ने बताया कि रेलवे और बस स्टेशन के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। संवाद
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