फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   online pass will be valid up to two days

ऑनलाइन पास मात्र दो दिन के लिए होगा मान्य

Sat, 23 May 2020 09:33 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2020 09:33 PM IST
विज्ञापन
online pass will be valid up to two days
ऑनलाइन पास मात्र दो दिन के लिए होगा मान्य
विज्ञापन

पडरौना। एडीएम विंध्यवासिनी राय ने बताया कि लॉकडाउन में फंसे व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जनपद में निजी साधन से जाने एवं किसी मरीज को हॉस्पिटल जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ने बताया कि ऑनलाइन पास मात्र दो दिन तक ही मान्य होगा। व्यापारी व दवा व्यापारी को भी एक बार आवेदन करने पर मात्र दो दिन की ही अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को जनपद के बाहर विवाह हेतु जाने एवं यदि कोई व्यक्ति अन्य प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे होने के कारण अपने प्रदेश में जाना चाहता हो तो उसके लिए एडीएम कार्यालय में आवेदन कर मैनुअल अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अनुमति मात्र जाने के लिए ही होगी और आने पर प्रतिबंध होगा। यदि किसी व्यक्ति को जनपद में ही विवाह के लिए अनुमति चाहिये तो अपने तहसील के उप जिलाधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed