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Kushinagar News: जाली नोट कांड में नौ को जमानत

Sat, 26 Oct 2024 12:39 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Oct 2024 12:39 AM IST
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Nine granted bail in fake note case
संवाद न्यूज एजेंसी
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पडरौना। जाली नोट कांड और अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू समेत नौ आरोपियों को जिला जज के न्यायालय से जमानत मिल गई। पुलिस की फर्द पर सवाल खड़ा करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को जमानत दी है। दो को अभी जमानत नहीं मिली है। तमकुहीराज कस्बे से पुलिस ने करीब एक माह पूर्व रफी खान उर्फ बबलू, औरंगजेब उर्फ लादेन समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहा, देसी और विदेशी जाली नोट बरामद किया था। दस आरोपियों को जेल भेजने के बाद दूसरे दिन मुस्तकीम को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

जिला जज सुशील कुमार के न्यायालय ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तमकुहीराज कस्बे के तरया रोड निवासी रफी खान बबलू, तरया सुजान थाना क्षेत्र के झड़वा निवासी औरंगजेब उर्फ़ लादेन, सेवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमा पट्टी निवासी मोहम्मद रफी, तमकुहीराज के वार्ड नंबर चार गांधी नगर निवासी निवासी नौशाद खान, शेख जमालुद्दीन, इसी वार्ड के गुदरी मुहल्ला निवासी रेहान खान उर्फ़ सद्दाम, तमकुहीराज नगर पंचायत के हरिहरपुर निवासी हासिम खान व तरया सुजान थाना क्षेत्र के झड़वा निवासी सेराज हसमति को जमानत दी है।
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