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Kushinagar News: मामा की हत्या में भांजे को उम्रकैद की सजा, पत्नी दोषमुक्त

Sun, 08 Feb 2026 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 08 Feb 2026 12:38 AM IST
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Nephew sentenced to life imprisonment for murdering uncle, wife acquitted
पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुशीनगर संजीव कुमार त्यागी ने पांच साल पूर्व ससुराल पहुंचे पति की जटहां बाजार में हुई हत्या के मामले में आरोपी भांजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने हत्या में आरोपी बनायी गयी पत्नी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। पडरौना कोतवाली के एक व्यक्ति ने 3 मई 2021 को जटहां बाजार थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई की ससुराल जटहां बाजार क्षेत्र में है। वह 2 मई 2021 को ससुराल गया था। भाई की पत्नी और भांजे बलिराम निवासी बढ़या छपरा पड़री के बीच अवैध संबंध था। इसकी जानकारी भाई को होने पर दोनों ने मिलकर उसकी चाकू घोंपकर से हत्या कर दी। शव को एक शिव मंदिर के समीप केले के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाह पेश हुए थे।बलिराम की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था।
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