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Kushinagar News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Wed, 05 Feb 2025 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 05 Feb 2025 12:17 AM IST
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Life imprisonment to husband convicted of murdering wife
पडरौना। पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने मंगलवार को साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी पति को आजीवन करावास की सजा और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने भी प्रभावि पैरवी की थी था।
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तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुरवलिया मुसहर पट्टी निवासी विंध्याचल अपने परिवार के साथ ईंट भट्ठे पर काम करता था। मजदूरी के पैसे को लेकर पति पत्नी के बीच वर्ष 2016 में विवाद हुआ। ईंट भट्ठे से दोनों घर जा रहे थे। रास्ते में पति ने पत्नी पर ईंट से वार कर हत्या कर दिया। इस मामले में तुर्कपट्टी थाने पर हत्या का केस दर्ज किया गया।
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विवेचक ने आरोपी पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सीजेएम कोर्ट ने मामला शत्र परीक्षण होने के कारण शत्र न्यायालय को सुपुर्द किया। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी के न्यायालय में हुई। मंगलवार को कोर्ट ने साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पति विंध्याचल मुसहर को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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