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Kushinagar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

Tue, 27 May 2025 01:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 27 May 2025 01:02 AM IST
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Life imprisonment for the accused of murder, fine of Rs. 50 thousand
पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या समेत अन्य मामलों में आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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विवेचक सीओ पीयूषकांत राय ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरंतर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्त को सजा दिलवायी जा रही है।
इसके तहत हत्या समेत अन्य मामलों के आरोपी अच्छेलाल निवासी कुन्दूर थाना कप्तानगंज के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अपराध सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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