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Kushinagar News: लाइसेंस जौरा बाजार का, शराब की दुकान कनौरा में
Wed, 19 Aug 2026 01:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 19 Aug 2026 01:41 AM IST
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जौरा बाजार। फाजिलनगर क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की एक दुकान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि दुकान का लाइसेंस जौरा बाजार के नाम से है, जबकि इसका संचालन कनौरा बाजार में किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि दुकान के आसपास शैक्षणिक संस्थान और मंदिर भी हैं। साथ ही दुकान निर्धारित समय से पहले खुलने की भी शिकायत है।
बताया गया कि जौरा बाजार के नाम से स्वीकृत अंग्रेजी शराब की दुकान जौरा-सोनबरसा मार्ग पर कनौरा बाजार में संचालित की जा रही है। दुकान के पूरब तरफ कुछ दूरी पर भगवान शंकर का मंदिर और संविलयन विद्यालय धनहा स्थित है। वहीं, पश्चिम दिशा में प्राथमिक विद्यालय कनौरा भी है। ऐसे में स्कूल और धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकान संचालित होने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान सुबह सात बजे से पहले ही खोल दी जाती है, जबकि निर्धारित समय के अनुसार, शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से शुरू होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अधिकारियों का इस मार्ग से लगातार आना-जाना रहता है, इसके बावजूद दुकान के संचालन को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला आबकारी अधिकारी सुवास चंद्र ने बताया कि शराब की दुकानों के खुलने का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है। निर्धारित समय से पहले या बाद में दुकान खोलना गलत है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान के नाम से दुकान का लाइसेंस स्वीकृत है, दुकान वहीं संचालित होनी चाहिए। स्कूल के आसपास इस तरह की दुकान नहीं होनी चाहिए। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बताया गया कि जौरा बाजार के नाम से स्वीकृत अंग्रेजी शराब की दुकान जौरा-सोनबरसा मार्ग पर कनौरा बाजार में संचालित की जा रही है। दुकान के पूरब तरफ कुछ दूरी पर भगवान शंकर का मंदिर और संविलयन विद्यालय धनहा स्थित है। वहीं, पश्चिम दिशा में प्राथमिक विद्यालय कनौरा भी है। ऐसे में स्कूल और धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकान संचालित होने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
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स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान सुबह सात बजे से पहले ही खोल दी जाती है, जबकि निर्धारित समय के अनुसार, शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से शुरू होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अधिकारियों का इस मार्ग से लगातार आना-जाना रहता है, इसके बावजूद दुकान के संचालन को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला आबकारी अधिकारी सुवास चंद्र ने बताया कि शराब की दुकानों के खुलने का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है। निर्धारित समय से पहले या बाद में दुकान खोलना गलत है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान के नाम से दुकान का लाइसेंस स्वीकृत है, दुकान वहीं संचालित होनी चाहिए। स्कूल के आसपास इस तरह की दुकान नहीं होनी चाहिए। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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