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Kushinagar News: महंगाई ने बढ़ाई प्रत्याशियों की खर्च सीमा, 95 लाख में ही करेंगे प्रचार

Wed, 20 Mar 2024 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 20 Mar 2024 01:09 AM IST
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Inflation increases expenditure limit of candidates, will campaign only for Rs 95 lakhs
पडरौना। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसमें चुनाव प्रचार से लेकर रैली में होने वाले व्यय को जोड़ा जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों की अलग सूची बनाई जाएगी। पूर्व में खर्च की सीमा 70 लाख रुपये थी। महंगाई को देखते हुए चुनाव आयोग ने खर्च सीमा में 25 लाख रुपये की वृद्धि की है।
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निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, नामांकन के समय ही प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर दिया जाएगा। प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना होगा। इसी बैंक खाते से चुनाव प्रचार से संबंधित रकम का भुगतान किया जाएगा। नियमित अंतराल पर रजिस्टर की जांच की जाएगी। रजिस्टर में जानकारी अंकित नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये तय की गई हैं। हर खर्च पर आयोग की टीम कड़ी निगरानी करेगी। इसमें चाय की चुस्कियों से लेकर नाश्ता तक चुनावी खर्च में शामिल होगा।
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जल्द होगा बसों का अधिग्रहण
-लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही बसों और निजी वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के हिसाब से परिवहन विभाग भी बसों के इंतजाम में जुट गया है। एआरटीओ मो. अजीम ने बताया कि निर्धारित संख्या में बसों के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।


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85 वर्ष से अधिक उम्र वाले घर बैठे कर सकेंगे मतदान
-85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ही 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से पोस्टल बैलेट के लिए फार्म-12-डी उपलब्ध कराया जाएगा। इसे भरकर बीएलओ को देना होगा। कुशीनगर जिले में 80 से 89 वर्ष के मतदाता 32931, 90 से 99 वर्ष के मतदाता 6801 और 100 से 109 वर्ष के मतदाता 799, 110 से 119 वर्ष के मतदाता 23 और 120 वर्ष से अधिक के 56 मतदाता मतदान करेंगे। हालांकि, अगर कोई मतदाता बूथ पर मतदान के लिए जाता है, तो उस पर कोई भी रोक नहीं होगी, लेकिन मतदाता की ओर से पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन नहीं करना होगा। अगर उसने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन कर दिया है, तो फिर बूथ पर मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग अलग से टीम गठित करेंगा, जिसमें स्थानीय बीएलओ शामिल रहेंगे।
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