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Kushinagar News: दहेज हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को सात-सात वर्ष का कारावास
Sun, 21 Sep 2025 12:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 21 Sep 2025 12:52 AM IST
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पडरौना। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने शनिवार को हाटा कोतवाली सिंघना में पांच वर्ष पूर्व विवाहिता की हुई दहेज हत्या के मामले में सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पति को सात और सास व ससुर को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
वादी मुकदमा सुभाष ने पिछले 30 जुलाई 2020 को हाटा कोतवाली में तहरीर सौंप बताया कि 28 वर्षीय बेटी रेखा की शादी वर्ष 2014 में राजेश पुत्र शंकर ग्राम सिंघना कोतवाली हाटा के साथ की थी। दोनों से दो बच्चियां हैं। बेटी को उसके पति राजेश व उसकी सास नगीना देवी व उसके ससुर शंकर काफी दिन से दहेज को लेकर मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। उनकी पिटाई से बेटी रेखा की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त राजेश पति, नगीना देवी सास व शंकर ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम परमेश्वर सिंह ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पति को दस साल एवं सास-ससुर को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है।
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वादी मुकदमा सुभाष ने पिछले 30 जुलाई 2020 को हाटा कोतवाली में तहरीर सौंप बताया कि 28 वर्षीय बेटी रेखा की शादी वर्ष 2014 में राजेश पुत्र शंकर ग्राम सिंघना कोतवाली हाटा के साथ की थी। दोनों से दो बच्चियां हैं। बेटी को उसके पति राजेश व उसकी सास नगीना देवी व उसके ससुर शंकर काफी दिन से दहेज को लेकर मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। उनकी पिटाई से बेटी रेखा की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त राजेश पति, नगीना देवी सास व शंकर ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम परमेश्वर सिंह ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पति को दस साल एवं सास-ससुर को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है।
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