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Kushinagar News: गढ़हिया चिंतामणि की मस्जिद तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Sun, 20 Apr 2025 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 20 Apr 2025 12:40 AM IST
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गढ़हिया चिंतामणि स्थित मस्जिद। संवाद
तमकुहीराज। तरयासुजान थाना क्षेत्र के गढ़हिया चिंतामणि में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के तमकुहीराज तहसील प्रशासन की ओर से जनवरी में जारी आदेश पर प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि तय समय के अंदर मामले की सुनवाई कर निर्णय दें। मामला मार्च से ही जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है, हालांकि इसके पूर्व तहसीलदार बेदखली का आदेश भी जारी कर चुके हैं। तरयासुजान थाना क्षेत्र के गढ़हिया चिंतामणि में करीब 15-20 वर्ष पूर्व मुस्लिम समाज की ओर से मस्जिद का निर्माण कराया गया। हिन्दू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने तमकुहीराज तहसील में शिकायत दर्ज कराया कि गांव में मुख्य सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद बनाई गई है।
इसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व टीम से जांच कराई तो जानकारी सामने आई कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। इसके बाद तहसील प्रशासन की ओर से मस्जिद को हटाने के लिए आठ अप्रैल की मियाद निर्धारित किया गया। मियाद पूरी होते ही मुस्लिम पक्ष के लोग ट्रैक्टर-ट्राली के साथ मस्जिद पहुंचे और वहां से सामान उठा ले गए। मुस्लिम पक्ष ने मामले में राहत देने के लिए प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय में रिट दायर कर न्याय की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय के मनीष कुमार निगम की अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को राहत देते हुए तत्काल मस्जिद के ध्वस्तीकरण 27 जनवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित समयावधि के दौरान सुनवाई पूरा करने का निर्देश दिया है।
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इसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व टीम से जांच कराई तो जानकारी सामने आई कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। इसके बाद तहसील प्रशासन की ओर से मस्जिद को हटाने के लिए आठ अप्रैल की मियाद निर्धारित किया गया। मियाद पूरी होते ही मुस्लिम पक्ष के लोग ट्रैक्टर-ट्राली के साथ मस्जिद पहुंचे और वहां से सामान उठा ले गए। मुस्लिम पक्ष ने मामले में राहत देने के लिए प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय में रिट दायर कर न्याय की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय के मनीष कुमार निगम की अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को राहत देते हुए तत्काल मस्जिद के ध्वस्तीकरण 27 जनवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित समयावधि के दौरान सुनवाई पूरा करने का निर्देश दिया है।
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