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Kushinagar News: चार साल पहले कोर्ट ने दिया था स्थगन आदेश

Thu, 21 Aug 2025 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 11:57 PM IST
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Four years ago, the court had given a stay order
हाईकोर्ट के फैसले पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने जताई खुशी
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुशीनगर । अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान सेवा अब जल्द शुरू होने की उम्मीद जग गई है। बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने पर लगा स्थगन आदेश वापस लिए जाने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने खुशी व्यक्त की है, क्योंकि इससे रात में उड़ान सेवा शुरू करने में आ रही बाधा खत्म हो गई है।
अपर जिलाधिकारी वैभव कुमार मिश्र ने बताया कि 2020 में एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर आईएलएस और आईएफआर लगाने हेतु विस्तारीकरण के क्रम में 30.14 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली गई। एयरपोर्ट प्राधिकरण कुशीनगर द्वारा ली गई उपरोक्त भूमि में ग्राम भलुही मदारी पट्टी का गाटा संख्या 1275/0.1740 हे. भूमि जो राजस्व अभिलेख में बंजर खाते के नाम से दर्ज है उसपर लगभग आधा दर्जन परिवारों द्वारा अतिक्रमण पाए जाने के उपरांत न्यायालय तहसीलदार कसया द्वारा यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली का आदेश 03 दिसंबर 2020 को पारित किया गया। बेदखली आदेश के बाद कब्जाधारियों द्वारा न्यायालय जिलाधिकारी के समक्ष अपील की गई, जिसे 14 दिसंबर 2021 को खारिज कर दिया गया।
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अपील खारिज होने के उपरांत कब्जाधारियों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया था। इसी कारण अवैध कब्जेधारियों को सरकारी भूमि से हटाया नहीं जा सका था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश पारित कर दिया। अब जिला प्रशासन कब्जा हटाने का कार्य करेगा जिसके बाद अथारिटी अपने बचे कार्यों को पूर्ण कर उड़ान में आ रही संपूर्ण बाधाओं को दूर कर लेगी।
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