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Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या में चार को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास

Wed, 01 Jul 2026 01:41 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2026 01:41 AM IST
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Four sentenced to three years of rigorous imprisonment each for culpable homicide not amounting to murder.
पडरौना। रामकोला थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में 21 साल पूर्व दो पट्टीदारों में हुए मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी-2 परमेश्वर प्रसाद ने चार आरोपियों को तीन-तीन साल का कैद व प्रत्येक को 2500-2500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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रामकोला के परसौनी में 22 अप्रैल 2005 को दो पट्टीदारों में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी। इसमें तसद्दुक उम्र 24 वर्ष की एक सप्ताह बाद केजीएमसी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के भाई नजीर की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया। इसके फलस्वरुप जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त जलालुद्दीन, सब्बूर, सहाबुद्दीन, व नूरुद्दीन निवासीगण परसौनी थाना रामकोला के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 2,500-2,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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