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Kushinagar News: गैंगरेप के चार दोषियों को 20 साल की सजा
Tue, 30 Sep 2025 01:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 30 Sep 2025 01:51 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने वर्ष 2023 में हुए एक गैंग रेप के मामले में सजा सुनाई है। न्यायालय ने चार आरोपियों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
वादी मुकदमा ने रामकोला पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि राहुल निवासी धोधरही, रामकोला, गोलू, राजन और सचिन निवासी लक्ष्मीगंज बस स्टैंड, रामकोला व बाल अपचारी ने उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ कोचिंग पढ़कर घर आते समय रास्ते में रोककर जबरन गन्ने के खेत में ले गए और चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी।
तत्कालीन थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर इन सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राहुल धोधरही, गोलू, राजन व सचिन को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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वादी मुकदमा ने रामकोला पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि राहुल निवासी धोधरही, रामकोला, गोलू, राजन और सचिन निवासी लक्ष्मीगंज बस स्टैंड, रामकोला व बाल अपचारी ने उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ कोचिंग पढ़कर घर आते समय रास्ते में रोककर जबरन गन्ने के खेत में ले गए और चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी।
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तत्कालीन थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर इन सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राहुल धोधरही, गोलू, राजन व सचिन को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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