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Kushinagar News: चार दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा

Fri, 27 Oct 2023 11:54 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Oct 2023 11:54 PM IST
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Four convicts sentenced to three years imprisonment each
संवाद न्यूज एजेंसी
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पडरौना। ऑपरेशन कंविक्शन के तहत पुलिस ने शुक्रवार को चार दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा दिलाई। इन दोषियों पर 4,500-4,500 रुपये का अर्थदंड भी लगा है।

एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि मार-पीट व एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में इन चारो अभियुक्तों को सजा हुई। पुलिस विभाग की तरफ से पैरवी कर इन्हें सजा दिलाई गई। इनके खिलाफ पडरौना कोतवाली में केस दर्ज था। दोषियों के नाम लल्लन चौहान, रामायन चौहान, नाटे चौहान और छेदी चौहान है। ये सभी भाई हैं। ये पडरौना कोतवाली क्षेत्र के ही बकुलहा ब्रह्मस्थान के निवासी हैं। इन्हें सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी राजेश शाही, अभियोजन अधिकारी महेंद्र प्रताप गोविंद राव (एससी/एसटी एक्ट काेर्ट) और पैरोकार कांस्टेबल पुनित कुमार का सराहनीय योगदान रहा।
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