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Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को सात वर्ष का कारावास
Wed, 27 Aug 2025 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 27 Aug 2025 02:35 AM IST
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पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य मामले में प्रभावी पैरवी कर चार अभियुक्तों को सात वर्ष का कारावास और प्रत्येक को कुल 5500 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई है। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी प्रथम ने सुनाई है।
थाना बरवापट्टी में पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त ज्योतिया देवी पत्नी हरेंद्र निवासी पुस्कर नगर दशहवा थाना बरवापट्टी, पूनम देवी पत्नी सुदामा निवासी तिवारी पट्टी थाना सेवरही, सुरसती देवी पत्नी रामवृक्ष चौहान निवासी पुष्कर नगर दशहवा थाना बरवापट्टी और सरोज देवी पत्नी रवि चौहान निवासी बरवा राजा पाकड़ थाना तुर्कपट्टी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी प्रथम ने सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक को कुल 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना बरवापट्टी में पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त ज्योतिया देवी पत्नी हरेंद्र निवासी पुस्कर नगर दशहवा थाना बरवापट्टी, पूनम देवी पत्नी सुदामा निवासी तिवारी पट्टी थाना सेवरही, सुरसती देवी पत्नी रामवृक्ष चौहान निवासी पुष्कर नगर दशहवा थाना बरवापट्टी और सरोज देवी पत्नी रवि चौहान निवासी बरवा राजा पाकड़ थाना तुर्कपट्टी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी प्रथम ने सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक को कुल 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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