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दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पांच साल की सजा
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दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पांच साल की सजा
- 2013 के मामले में न्यायालय से सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। मार्च 2013 में कक्षा चार में पढ़ने वाली 11 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई। आरोपी को पांच साल की कैद और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार मिश्र ने शनिवार की देर शाम बताया कि बरवापट्टी थाना क्षेत्र की 11 वर्षीय एक बालिका जो उस समय कक्षा चार में पढ़ती थी, वह 22 मार्च 2013 सुबह लगभग आठ बजे विद्यालय पढ़ने जा रही थी।
रास्ते में उसी के गांव का शिवकुमार नाम का युवक उसे मक्के के खेत में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर लोग खेत की तरफ दौड़ पड़े। यह देखकर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। बालिका के पिता ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
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शनिवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट कोर्ट नंबर एक एवं पीठासीन अधिकारी बाल न्यायालय कुशीनगर अमित कुमार तिवारी ने गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाया। उसे पांच साल के सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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- 2013 के मामले में न्यायालय से सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। मार्च 2013 में कक्षा चार में पढ़ने वाली 11 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई। आरोपी को पांच साल की कैद और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार मिश्र ने शनिवार की देर शाम बताया कि बरवापट्टी थाना क्षेत्र की 11 वर्षीय एक बालिका जो उस समय कक्षा चार में पढ़ती थी, वह 22 मार्च 2013 सुबह लगभग आठ बजे विद्यालय पढ़ने जा रही थी।
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रास्ते में उसी के गांव का शिवकुमार नाम का युवक उसे मक्के के खेत में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर लोग खेत की तरफ दौड़ पड़े। यह देखकर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। बालिका के पिता ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
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शनिवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट कोर्ट नंबर एक एवं पीठासीन अधिकारी बाल न्यायालय कुशीनगर अमित कुमार तिवारी ने गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाया। उसे पांच साल के सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।