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Kushinagar News: दलित उत्पीड़न में कुरमौल के प्रधान समेत आठ को पांच साल की कैद

Thu, 09 Jul 2026 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 09 Jul 2026 02:05 AM IST
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Eight people, including the Kurmaul village head, sentenced to five years in prison for Dalit oppression.
पडरौना। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने पडरौना कोतवाली से जुड़े दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में कुरमौल उर्फ सोहनपुर के ग्राम प्रधान (प्रशासक) रवींद्र कुशवाहा समेत आठ को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 9500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जटहा बाजार थाना क्षेत्र के खेसिया निवासी शिवपूजन प्रसाद पुत्र चंद्रिका ने पडरौना कोतवाली में इस आशय का केस दर्ज कराया था कि उन्होंने कुरमौल उर्फ सोहनपुर गांव में इंदिरा आवास व अन्य विकास कार्य में अनियमितता की शिकायत की थी। जांच अधिकारी ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए कुरमौल उर्फ सोहनपुर गांव में बुलाया था। वहां पहले से मौजूद कुरमौल उर्फ सोहनपुर की प्रधान दुर्गावती देवी, उनके पति रवींद्र कुशवाहा अपने साथ 10-12 अराजक तत्वों के साथ मौजूद थे। मुझे बुरी तरह से मारा-पीटा। कमरे में बंद कर दिया। जाति संबंधी भद्दी-भद्दी गालियां भी दी। मामले की विवेचना सीओ खड्डा ने पूरी कर अभियुक्त दुर्गावती देवी, रवींद्र कुशवाहा, साधु, ब्रह्मदेव, मधुसूदन, वीरेंद्र, योगेंद्र, रामदरश, सुनील व हीरा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाह परीक्षित कराए गए। सुनवाई के दौरान दुर्गावती देवी व साधु की मौत हो गई। मौजूदा ग्राम प्रधान (प्रशासक) रवींद्र कुशवाहा समेत आठ को पांच साल सश्रम कारावास व साढ़े नौ हजार रुपये प्रति दोषी पर अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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